'चुम्मा के बदले यूपी-बिहार’ पर कुर्की के घेरे में शिल्पा
- नीरज सिन्हा
- रांची से बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए

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फ़िल्म स्टार शिल्पा शेट्टी और गोविंदा के ख़िलाफ़ झारखंड के पाकुड़ कोर्ट की सख्ती बढ़ती जा रही है. दोनों अभिनेताओं के ख़िलाफ़ साल 1997 में एक स्थानीय वकील एमएम तिवारी ने एक मुक़दमा दायर किया था.
एमएम तिवारी ने बताया है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत शिल्पा शेट्टी, गोविंदा समेत सात लोगों के ख़िलाफ़ कुर्की का आदेश जारी किया है.
अब प्रक्रिया के तहत तीस दिनों के अंदर यदि ये लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो ज़ब्ती की कार्रवाई होगी.
शिल्पा शेट्टी के ख़िलाफ़ यह कार्रवाई 1996 में रिलीज़ उनकी फ़िल्म छोटे सरकार के एक गाने को लेकर की जा रही है. इस फ़िल्म में उन्होंने 'एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी-बिहार ले ले...' गाने पर डांस किया था. फ़िल्म में गोविंदा ने बतौर मुख्य कलाकार काम किया था.
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वकील एमएम तिवारी एक स्थानीय संस्था यंग लॉयर्स एसोसिएशन से भी जुड़े हैं. उनका आरोप है कि इस गाने से यूपी, बिहार के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है.
गौरतलब है कि उस समय झारखंड एकीकृत बिहार का ही हिस्सा था. साल 2000 में अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ है.
तिवारी का कहना है कि इससे पहले कोर्ट ने दोनों के ख़िलाफ़ समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसका अनुपालन नहीं किया.
तब मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने रिमाइंडर भेजते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर के मार्फत सभी कथित आरोपियों को हाज़िर कराने का आदेश दिया था. तमाम आदेश के बाद भी शिल्पा और गोविंदा की तरफ़ से कोर्ट मे हाज़िरी नहीं लगाई जा रही है.
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एमएम तिवारी ने बीबीसी को बताया कि पिछले 19 साल से चल रहे इस मुक़दमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों कलाकारों के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट भी जारी किया था.
तिवारी का कहना है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को लेकर उनके ख़िलाफ़ कुर्की जब्ती की अपील की गई थी. इसी पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि तय थी.
हालांकि इससे पहले साल 2001 में दोनों कलाकार रांची हाईकोर्ट गए थे. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फ़ैसले पर रोक से इनकार कर दिया था. तबसे यह मामला पाकुड़ के सीजेएम कोर्ट मे विचाराधीन है.
तिवारी के मुताबिक़ इस मामले में इन दोनों आरोपियों के अलावा फिल्म के निर्देशक, गायक समेत अन्य़ लोग शामिल हैं.
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