पीएम की तस्वीर छापने पर 500 रुपए का जुर्माना!

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस जियो पर अपने विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का बिना इजाज़त इस्तेमाल करने के लिए 500 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है.
सितंबर में रिलायंस जियो सेवा की शुरुआत करते हुए कंपनी ने अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों में मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया था.
तब सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था. कई राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल खड़े किए थे.
दरअसल, एक दिसंबर को राज्य सभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज शेखर ने सरकार से उस विज्ञापन के बारे में सवाल किया गया.
उन्होंने जानकारी मांगी थी कि अगर जियो को यह तस्वीर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई थी तो उसके ख़िलाफ क्या कार्रवाई की गई?
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि इस मामले में चिह्न एवं नाम (अनुचित उपयोग पर रोक) अधिनियम 1950 लागू होता है जिसका अनुपालन करवाने का जिम्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय पर है.
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1950 के इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सरकारी प्रतीकों और नामों का अनुचित प्रयोग करने वाले पर अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
सितंबर में विज्ञापन में मोदी की तस्वीर पर किए जा रहे सवालों का मुकेश अंबानी ने जवाब दिया था.
मुकेश अंबानी ने कहा था, "इस विवाद का कोई आधार नहीं है. नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं. वे जितना आपके प्रधानमंत्री हैं, उतना ही मेरे प्रधानमंत्री हैं."