आज भी जेल में रहेंगे सलमान ख़ान, ज़मानत पर फैसला टला

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काले हिरण के शिकार मामले में दोषी ठहराए गए बॉलीवुड स्टार सलमान ख़ान को शुक्रवार को ज़मानत नहीं मिल सकी.
जोधपुर की सेशंस कोर्ट में कल फिर इस पर सुनवाई होगी. यानी इतना तय है कि सलमान को आज का दिन भी जेल में ही बिताना होगा.
जोधपुर में मौजूद स्थानीय पत्रकार नारायण बारेठ ने बताया कि जोधपुर ज़िला सत्र न्यायालय ने सलमान की ज़मानत अर्ज़ी पर शुक्रवार को सुनवाई की लेकिन निचली अदालत का रिकॉर्ड न होने से अब सुनवाई शनिवार तक के लिए टल गई है.
सलमान के वकील महेश बोडा ने ज़मानत के लिए आवेदन किया. इस दौरान सरकारी वकील भी उपस्थित थे. लेकिन अदालत को बताया गया कि निचली अदालत का रिकॉर्ड नहीं आया है.
लिहाज़ा जज ने दोनों पक्षों से इस संबंध में पूरी फाइल उपलब्ध कराने को कहा है जिसके अध्ययन के बाद ही वह ज़मानत पर फैसला देंगे.
जज ने क्या कहा सलमान से
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इससे पहले गुरुवार को सलमान को काले हिरण के शिकार के मामले मे सज़ा सुनाते हुए जज ने 201 पन्नों का लिखित फ़ैसला दिया.
इस फ़ैसले में जज ने यह भी कहा कि सलमान ख़ान एक बहुचर्चित कलाकार हैं, जिनका आम लोग अनुसरण करते हैं, इसके बावजूद उन्होंने काले हिरणों का शिकार किया है.
जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार को सलमान को पांच साल जेल की सज़ा सुनाई थी. शिकार की ये घटना साल 1998 में 26 सितंबर की है.
जोधपुर ज़िले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने उन्हें यह सज़ा सुनाई. उन्होंने अपने फैसले में यह भी कहा है कि काले हिरणों की एंटीलॉप सर्वीकापरा की प्रजाति लुप्त होती जा रही है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन को भी नुकसान हो रहा है.
'अदालत की राय बचाव पक्ष से अलग'
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फैसले के मुताबिक, "मुलजिम ने जिस तरह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में दर्ज ब्लैक बक एंटीलॉप सर्वीकापरा प्रजाति के दो निर्दोष मूक वन्य जीव काले हिरणों का बंदूक की गोली से मारकर शिकार किया, उसे मद्देनज़र रखते हुए और वर्तमान में वन्य जीवों के अवैध शिकार की बढ़ रही घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए और अभियुक्त के कृत्य व मामलों के समस्त तथ्यों, हालात वह अपराध की अत्यंत गंभीरता को मद्देनज़र रखते हुए अभियुक्त सलमान ख़ान को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है."
जज ने कहा कि अदालत अभियुक्त के वकील की ओर से दी गई दलीलों का सम्मान करती है, लेकिन अदालत की राय इससे अलग है.
अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत में जिरह करते हुए सलमान के पुराने मामलों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "अभियुक्त पर पूर्व में भी दो अन्य प्रकरण हिरण शिकार के दर्ज हुए थे, जिनमें विचारण न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध किया था, जिनकी अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी भी लंबित है और मुलजिम पर एक अन्य प्रकरण भी हिट एंड रन केस का बंबई में हुआ था और मुलजिम ने हस्तगत प्रकरण वाले कृष्ण मृगों का शिकार शौक-मौज के लिए किया था."
सैफ, तब्बू, सोनाली बरी
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सलमान ख़ान के साथ फ़िल्म अभिनेता सैफ़ अली ख़ान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत भी इस मामले में अभियुक्त थे.
अदालत ने सलमान ख़ान को दोषी क़रार दिया और बाक़ी सभी को बरी कर दिया था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शिकार की ये घटना तब की है जब ये सभी लोग फ़िल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के लिए जोधपुर में रुके हुए थे.
सलमान ख़ान और बाक़ी फ़िल्मी सितारे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते रहे थे. सलमान खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते रहे थे.
हालांकि अदालत ने उनकी दलील नहीं मानी. सैफ़ अली खान ने शिकार के लिए सलमान को उकसाने के आरोपों से इनकार कर दिया.
अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 28 गवाह अदालत में पेश किए. अभियोजन पक्ष ने अदालत ने कहा कि ये फ़िल्मी सितारे निरीह वन्य प्राणियों के शिकार में शामिल थे.
इस मामले में सलमान ख़ान को जोधपुर सेंट्रल जेल में आठ दिन कैद में भी गुजारना पड़ा था.