आसिया बीबी की मौत की सज़ा की अपील स्थगित

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ईशनिंदा के आरोप में आसिया बीबी की मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील स्थगित
पाकिस्तानी ईसाई महिला आसिया बीबी को ईशनिंदा के आरोप में दी गई मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दी है.
मामले की सुनवाई करने वाले जजों की पीठ के एक जज इक़बाल उर रहमान ने ख़ुद को इस केस से अलग कर लिया है.
उन्होंने इस मामले में हितों के टकराव का तर्क़ दिया है.
समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक़ उन्होंने अदालत को बताया कि ''मैं उस बेंच का भी हिस्सा था जो सलमान तासीर के केस की सुनवाई कर रही थी और ये केस भी उसी से जुड़ा है.
सलमान तासीर पंजाब प्रांत के एक उदार गर्वनर थे.
2011 में जब वो आसिया बीबी के समर्थन में खड़े थे तब उनकी हत्या उन्हीं के सुरक्षा गार्ड ने कर दी थी.
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मौत की सज़ा पाने वाली आसिया बीबी
इस मामले की सुनवाई के चलते इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सैंकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे.
आसिया बीबी को 2010 में पैगबंर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप में हाईकोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी.
2009 में एक महिला के साथ झगड़े के दौरान उनपर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था, जिसका आसिया बीबी ने खंडन किया था.
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की मौत की सज़ा निलंबित कर दी थी और उन्हें अपील करने की छूट दी थी.
मामले की अगली सुनवाई कब होगी ये अभी तय नहीं है.
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