सुशांत राजपूत मामला: भारत में ड्रग्स के इस्तेमाल का क़ानून क्या है?

सुशांत राजपूत मामला: भारत में ड्रग्स के इस्तेमाल का क़ानून क्या है?

सुशांत मामले में शौविक चक्रवर्ती की गिरफ़्तारी और अब कन्नड़ फ़िल्मों की अभिनेत्री की गिरफ़्तारी से फ़िल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल और इनके कारोबार को लेकर चर्चा छिड़ गई है.

इन मामले से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां और एनडीपीएस ऐक्ट भी सुर्खियों में आ गए हैं. बीबीसी के लिए क़ानूनी मामलों को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती बताते हैं कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ ऐक्ट, 1985 (एनडीपीएस) के सेक्शन 20बी, 28 और 29 के तहत गिरफ़्तार किया गया है.

एनडीपीएस ऐक्ट में सेक्शन 20बी के तहत ड्रग्स की खरीदारी, उत्पादन, अपने पास रखने, खरीद-फरोख्त करने और इसे ट्रांसपोर्ट करने को अपराध माना गया है.

स्टोरीः प्रवीण शर्मा, बीबीसी हिंदी के लिए

आवाज़ः गुरप्रीत सैनी

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