जम्मू कश्मीर में कोई भी ख़रीद सकता है ज़मीन
जम्मू कश्मीर में कोई भी ख़रीद सकता है ज़मीन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के 11 क़ानूनों को निरस्त कर दिया है. इसके बाद यहां कोई भी भारतीय बिना डोमिसाइल के कृषि भूमि को छोड़कर ज़मीन ख़रीद सकता है.
बीते वर्ष 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद गृह मंत्रालय से आए इस आदेश को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने इस अधिसूचना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह 'कश्मीर को सेल' पर लगाने जैसा है.
देखिए यह रिपोर्ट.
स्टोरीः माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी के लिए
आवाज़ः अपूर्व कृष्ण
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)